देश की खबरें | अदालत ने कनोरिया को उपचार के लिए अमेरिका जाने की अनुमति दी

नयी दिल्ली, चार सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर के एक प्रवर्तक के बेटे अनंत राज कनोरिया को चिकित्सा के लिए अमेरिका की यात्रा करने की सशर्त अनुमति दे दी।

कनोरिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ‘लुक आउट सर्कुलर’ जारी किया गया है। उन्हें अदालत में 100 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करने पर विदेश यात्रा की अनुमति दी गयी। इसके साथ ही उन्हें भारत में रह रहे लोगों की ओर से 100-100 करोड़ रुपये के दो मुचलके पेश करने का भी निर्देश दिया।

अदालत ने कनोरिया को छह से 18 सितंबर तक तक मिरगी के उपचार के लिए बोस्टन जाने की अनुमति दे दी।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, ‘‘इस समय, याचिकाकर्ता (कनोरिया) को विदेश जाने की अनुमति देने के वर्तमान आवेदन पर विचार करते हुए, यह अदालत मामले के गुण-दोषों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती है क्योंकि इससे दोनों पक्षों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। याचिकाकर्ता का नाम प्राथमिकी या ईसीआईआर में नहीं है और न ही उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज की गई है।”

उच्च न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता को आठ तारीखों पर पूछताछ के लिए बुलाया गया और वह सभी तारीखों पर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुआ है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार धोखाधड़ी और जालसाजी के कथित अपराधों के लिए 2021 में कनोरिया परिवार के सदस्यों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के जौनपुर में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। वे एसआरईआई इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एसआईएफएल) और एसआरईआई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसईएफएल) कंपनियां चला रहे थे।

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