कोविड-19 के मामले के आधार पर जोन का वर्गीकरण

वर्गीकरण के नियम इस प्रकार हैं:

जमात

नयी दिल्ली, एक मई सरकार ने लॉकडाउन को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिले का वर्गीकरण रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में किया है।

वर्गीकरण के नियम इस प्रकार हैं:

ग्रीन जोन: इसमें वे जिले आते हैं, जहां अभी कोरोना वायरस का कोई मामला नहीं है या पिछले 21 दिनों से किसी नए मामले की पुष्टि नहीं हुई है।

रेड जोन: इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले को 'हॉटस्पॉट' के रूप में जाना जाता है, जहां नए मामले सामने आए हैं, जो पुष्ट मामलों की संख्या, मामलों के दोगुना होने की दर और जांच के स्तर के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

ऑरेंज जोन: इस श्रेणी में वैसे जिले आते हैं जो कि ग्रीन या रेड जोन के अंतर्गत नहीं आते हैं।

राज्यों को कोविड-19 संक्रमण की सीमा के आधार पर बाद में अन्य जिलों को भी रेड जोन या ऑरेंज जोन में डालने की अनुमति दी गई है।

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