जरुरी जानकारी | सीसीपीए ने वॉकी-टॉकी की अनधिकृत ऑनलाइन बिक्री पर 13 ई-कॉमर्स मंचों को नोटिस भेजा

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नयी दिल्ली, नौ मई सरकारी निगरानी इकाई सीसीपीए ने भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ऑनलाइन मंचों पर वॉकी-टॉकी उपकरणों की गैरकानूनी बिक्री के लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी 13 ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी किया है।

सरकार ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ई-कॉमर्स मंचों पर वॉकी-टॉकी को अवैध रूप से सूचीबद्ध करने और बेचने के मामले में प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों को 13 नोटिस जारी किए हैं।

ये मंच अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ओएलएक्स, ट्रेडइंडिया, फेसबुक, इंडियामार्ट, वरदानमार्ट, जियोमार्ट, कृष्णामार्ट, चिमिया, टॉक प्रो वॉकी टॉकी और मास्कमैन टॉयज हैं।

यह कार्रवाई उचित आवृत्ति के खुलासे, लाइसेंसिंग जानकारी या उपकरण प्रकार अनुमोदन (ईटीए) के बिना वॉकी-टॉकी की बिक्री पर केंद्रित है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उल्लंघन है।

इससे पहले, केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “नियमों का अनुपालन न करने वाले वायरलेस उपकरणों की बिक्री न केवल वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन करती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन के लिए भी महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकती है।”

जोशी ने कहा कि ये उल्लंघन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम सहित कई कानूनी ढांचों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि सीसीपीए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18(2)(एल) के तहत आधिकारिक दिशानिर्देश जारी करेगा, जिसका उद्देश्य डिजिटल बाजारों में अनुपालन और उपभोक्ता सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है।

उन्होंने कहा कि विक्रेताओं को उपभोक्ता अधिकारों को बनाए रखने और गैरकानूनी व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए सभी लागू नियामक मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

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