जरुरी जानकारी | सीबीडीटी ने भारत स्थित अंतरराष्ट्रीय कोष के प्रबंधकों के लिये न्यूनतम शुल्क की अधिसूचना जारी की

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नयी दिल्ली, 28 मई आयकर विभाग ने विदेशी फंड (अंतरराष्ट्रीय कोष) के भारत स्थित कोष प्रबंधकों को मिलने वाले न्यूनतम शुल्क/पारितोषिक की दरों की अधिसूचना जारी कर दी है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने श्रेणी- I के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिये भारतीय प्रबंधकों का न्यूनतम पारितोषिक कोष की प्रबंधनाधीन संपत्ति के 0.1 प्रतिशत के बराबर रखा है।

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अन्य इकाइयों के मामले में शुल्क 0.3 प्रतिशत अथवा आय या लाभ से पारिश्राामिक के जुड़े होने की स्थिति में कोष के लाभ का 10 प्रतिशत होगा।

ऐसे मामलों में जहां कोष के द्वारा किसी अन्य कोष प्रबंधक को भी प्रबंधन शुल्क का भुगतान किया जा रहा हो, न्यूनतम शुल्क पात्र कोष प्रबंधक की प्रबंधन गतिविधियों से प्राप्त शुद्ध प्रबंधन शुल्क का 50 प्रतिशत होगा।

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सीबीडीटी ने संशोधित आयकर नियमों को अधिसूचित करते हुए कहा कि यदि पारिश्रमिक की राशि सीबीडीटी के न्यूनतम शुल्क फार्मूले के अनुसार आने वाली राशि से कम हो, तो कोष के पास सीबीडीटी की मंजूरी लेने का विकल्प होगा।

भारत में कोष प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिये वित्त अधिनियम 2015 के जरिये आयकर अधिनियम 1961 में धारा नौ-अ जोड़ी गयी थी। इसके बाद सीबीडीटी ने पांच दिसंबर 2019 को भारत में स्थित कोष प्रबंधकों के न्यूनतम शुल्क को लेकर नियमों का मसौदा जारी किया था।

सीबीडीटी ने मसौदे की अधिसूचना के हिसाब से अब अंतिम अधिसूचना जारी की है।

नांगिया एंडरसन एलएलपी के पार्टनर सुनील गिदवानी ने कहा कि चूंकि अंतरराष्ट्रीय कोष एफपीआई या विदेशी वेंचर कैपिटल इनवेस्टर्स या प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफडीआई) की तुलना में भारत में पूंजीगत लाभ पर कम कर देते रहेंगे, अथवा संधि का लाभ होने की स्थिति में शून्य देनदारी से भी लाभान्वित हो सकते हैं, ऐसे में सरकार को भारतीय कोष प्रबंधकों के द्वरा न्यूनतम आय की जानकारी दिये जाने की उम्मीद है।

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