महंत पर 17 वर्षीया एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है. उभांव थाना के प्रभारी ज्ञानेश्वर मिश्र ने बताया कि अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय के गत तीन जनवरी के आदेश पर उभांव थाना क्षेत्र के खैरा ग्राम स्थित खैरा मठ के महंत मौनी बाबा के खिलाफ शुक्रवार को एक मामला दर्ज किया गया है.
उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत महंत के खिलाफ यह नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई. किशोरी ने आज पत्रकारों से कहा, ''महंत उसका नजदीकी रिश्तेदार है और उसके पिता की मौत के बाद उसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उठाने का आश्वासन देकर उसे मठ में लाया था. वह पिछले पांच साल से उसके साथ बलात्कार कर रहा था.’’
पीड़िता ने कहा, ‘‘वह पिछले दो साल से अधिक समय से न्याय के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन न्याय नहीं मिलने पर उसने अदालत में वाद दायर किया था.’’ थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. उन्होंने कहा कि न्यायालय कार्यालय से आदेश बिलम्ब से थाना को प्राप्त हुआ, जिस कारण प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई.
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