देश की खबरें | छत्तीसगढ़ के रायपुर से बांग्लादेशी पति-पत्नी गिरफ्तार

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में पुलिस ने अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

रायपुर, 14 जून छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में पुलिस ने अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद दिलावर (49) और उसकी पत्नी परवीन बेगम (44) को गिरफ्तार कर लिया है।

उन्होंने बताया कि मोहम्मद दिलावर और उसकी पत्नी बांग्लादेश के मुंशीगंज जिले के निवासी हैं तथा पिछले 15 वर्ष से अवैध रूप से रायपुर में रह रहे थे।

अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को जिले की साइबर अपराध निरोधक इकाई के दल को सूचना मिली कि बांग्लादेश के कुछ व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर रायपुर के टिकरापारा क्षेत्र के अंतर्गत धरम नगर में अवैध रूप से रह रहे हैं।

उन्होंने बताया कि सूचना के बाद दल ने दिलावर को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। जब दिलावर से दस्तावेज मांगा गया तब उसने भारत गणराज्य से जारी पासपोर्ट प्रस्तुत किया। जब दल ने पासपोर्ट का अवलोकन किया तब पाया कि उसमें दिलावर की जन्म तिथि 1975 की है।

अधिकारियों ने बताया कि जब दिलावर के फोन की जांच की गई तब पाया गया कि वह बांग्लादेश में मौजूद अपने रिश्तेदारों से संपर्क में था। उसके पासपोर्ट की जांच की गई तब पाया गया कि उसने चार बार भारत से बांग्लादेश की यात्रा की है।

उन्होंने बताया कि जब दिलावर से पूछताछ की गई तब उसने बताया कि वह लगभग 15 वर्ष पहले भारत-बांग्लादेश की सीमा पर बनगांव के रास्ते अकेले भारत आया था। बाद में वह रायपुर में रहने लगा और लगभग दो वर्ष बाद अपनी पत्नी परवीन बेगम और एक वर्षीय पुत्री को भी भारत ले आया।

अधिकारियों ने बताया कि दिलावर रायपुर में अंडा और उससे बनने वाले खाद्य सामग्री का ठेला चलाता है। उसने वहां आने वाले ग्राहकों की मदद से पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज तैयार कराये थे।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने दिलावर और उसकी पत्नी परवीन बेगम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 और विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, फर्ज़ी पासपोर्ट, मार्कशीट, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किया गया है। उनसे अन्य लोगों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है।

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