देश की खबरें | केरल में 19-वर्षीय कोविड मरीज से बलात्कार मामले में एम्बुलेंस चालक को आजीवन कारावास
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केरल में पथनमथिट्टा की एक अदालत ने 19-वर्षीय कोविड मरीज के साथ बलात्कार करने के अपराध में शुक्रवार को एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी ने इस कृत्य को तब अंजाम दिया था जब पीड़िता को कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 2020 में एक प्राथमिक उपचार केंद्र ले जाया जा रहा था।
पथनमथिट्टा (केरल), 11 अप्रैल केरल में पथनमथिट्टा की एक अदालत ने 19-वर्षीय कोविड मरीज के साथ बलात्कार करने के अपराध में शुक्रवार को एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी ने इस कृत्य को तब अंजाम दिया था जब पीड़िता को कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 2020 में एक प्राथमिक उपचार केंद्र ले जाया जा रहा था।
सजा की अवधि मुख्य सत्र न्यायालय द्वारा घोषित की गई।
न्यायालय ने कयामकुलम निवासी 29-वर्षीय नौफाल को बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया था।
अदालत ने दोषी पर 2,12,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
यह घटना पांच सितंबर, 2020 की आधी रात को हुई, जब देश के लोग कोविड-19 के डर में जी रहे थे।
इस अपराध को अरनमुला के एक सुनसान इलाके में तब अंजाम दिया गया, जब पीड़िता को अडूर सामान्य अस्पताल से पंडालम स्थित कोविड केंद्र ले जाया जा रहा था।
यह घटना तब प्रकाश में आई जब पीड़िता ने उपचार केन्द्र पहुंचने पर चिकित्साकर्मियों को अपने कष्टदायक अनुभव के बारे में बताया।
इस घटना से पूरे राज्य में व्यापक जनाक्रोश भड़क उठा था। लोगों ने एम्बुलेंस में अकेली महिला मरीज को भेजने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों की आलोचना की थी।
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