देश की खबरें | राजस्थान में एक जून से सभी सरकारी और निजी क्षेत्र कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ कामकाज की अनुमति
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जयपुर, 31 मई राजस्थान सरकार ने रविवार को लॉकडाउन 5.0 के लिये जारी दिशा निर्देश के तहत एक जून से सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी है जबकि सभी धार्मिक स्थानों, होटलों और मॉलों पर प्रतिबंध जारी रखने के निर्देश दिये है।
पंजीकृत निजी और वाणिज्यिक वाहनों में यात्रियों को बैठने की क्षमता तक ही अनुमति दी गई है।
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एक जून से 30 जून तक लॉकडाउन 5.0 के लिए जारी दिशानिर्देश में राजस्थान सरकार ने बसों को अन्य राज्यों और निषिद्ध क्षेत्र / कर्फ्यू वाले क्षेत्र को छोडकर बाकी मान्य मार्गों पर चलने की अनुमति दी, लेकिन सिटी बसों का अगामी आदेश तक संचालन नहीं होगा।
दिशानिर्देशानुसार व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतराज्जीय एवं राज्य के अंदर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसे आवागमन के लिये पृथक से स्वीकृति/अनुज्ञा/पास की आवश्यकता नहीं होगी।
लॉकडाउन 4.0 के दौरान रेड ज़ोन में महत्वपूर्ण और आवश्यक काम करने वाले सरकारी विभागों के अधिकारियों को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी गई थी और अन्य सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले 50 प्रतिशत कर्मचारियों और शेष कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी गई थी।
एक जून से सभी सरकारी कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खुले रहेंगे और निजी कार्यलय भी अपनी पूरी क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। निजी कार्यालयों में ,जहां तक संभव हो, घर से काम करने को प्रोत्साहित किया जाये।
होटल, रेस्टोरेन्टस, क्लब हाउस (स्पोर्टस सुविधाओं के अतिरिक्त) तथा अन्य आतिथ्य सेवाएं और खाने की जगहें (होम डिलिवरी और टेक अवे को छोडकर जो पहले से अनुमत है) और सभी धार्मिक स्थल और पूजा के स्थल जनता के लिये बंद रहेंगे।
राज्यभर में रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिये व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त निषेध रहेगा।
निषिद्ध क्षेत्र/कर्फ्यू क्षेत्र में भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और केवल आवश्यकत गतिविधियों को ही अनुमति प्रदान की जायेगी। चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के अलावा इन क्षेत्रों के अंदर या उसके बाहर आवागमन पर रोक सुनिश्चित करने के लिये सख्त परिधि नियंत्रण लागू होगा। धारा 144 सीआरपीसी के तहत जिला प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी किये जायेंगे।
लॉकडाउन 5.0 तहत सभी दुकानों को सुरक्षा सावधानियों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। नाई की दुकानें, सैलून एवं ब्यूटी पार्लर प्रत्येक ग्राहक की सेवा के बाद पूर्ण सुरक्षा सावधानियों, कीटाणुशोधन एवं सफाई के साथ खोली जा सकती है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप ने बताया कि क्रमिक रियायतों के साथ एक लंबी अवधि के लॉकडाउन से कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार को रोकने और हजारों लोगों का जीवन बचाने में सफलता मिली है हालांकि वायरस से खतरा अभी भी जारी है।
उन्होंने कहा कि यह दिशा निर्देश कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक परिवहन में पर्याप्त ऐहतियाति और सुरक्षा उपयों के माध्यम से सामान्य स्थिति की सावधानी पूर्वक बहाली के सिद्धांतों पर आधारित है।
मेट्रो रेल सेवाएं, सभी विद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/ कांचिग संस्थान आदि भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।
कुंज
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