देश की खबरें | नोएडा में एनआरआई से तीन करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई, संपत्ति कुर्क

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. विशेष अदालत के आदेश पर नॉलेज पार्क थाने की पुलिस ने बुधवार को कथित तांत्रिक मोहम्मद फैजान की एक करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुर्क किया। तांत्रिक ने इलाज का झांसा देकर एक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) से तीन करोड़ रुपये की ठगी की थी। पुलिस ने यह जानकारी दी।

नोएडा (उप्र), आठ नवंबर विशेष अदालत के आदेश पर नॉलेज पार्क थाने की पुलिस ने बुधवार को कथित तांत्रिक मोहम्मद फैजान की एक करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुर्क किया। तांत्रिक ने इलाज का झांसा देकर एक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) से तीन करोड़ रुपये की ठगी की थी। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि बीटा-दो थाने में अनिवासी भारतीय (एनआरआई) संजय शर्मा की पत्नी ने इस बाबत छह माह पूर्व शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि कथित तांत्रिक मोहम्मद फैजान ने अपने साथियों के साथ मिलकर एनआरआई संजय शर्मा से तीन करोड़ रुपये की ठगी की।

पुलिस ने शिकायत के हवाले से बताया कि संजय शर्मा पंजाब के रहने वाले हैं और अमेरिका में उनका ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। वह इलाज कराने के लिए दिल्ली आए थे। इसी बीच उनकी मुलाकात आरोपी फैजान से हुई।

आरोप है कि फैजान और उसके साथियों ने एनआरआई को दिल की बीमारी की इलाज का झांसा दिया था और इसी सिलसिले में वे उनके ग्रेटर नोएडा स्थित फ्लैट पहुंचे और उन्हें बंधक बनाकर उनसे करीब तीन करोड़ रुपये अपने खाते में हस्तांतरित करवा लिए।

पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में एनआरआई की पत्नी ने छह महीने पहले आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ बीटा-दो थाने में मामला दर्ज करवाया था।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने फैजान सहित उसके अन्य साथियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की और अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत बुधवार को उसकी संपत्ति कुर्क की।

उन्होंने बताया कि विशेष अदालत के आदेश पर फैजान के मुरादाबाद स्थित चार फ्लैट कुर्क किए गए हैं। कुर्क की गई संपत्ति कीमत करीब एक करोड़ चार लाख रुपये है।

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