दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ जांच कर सकती है दिल्ली सरकार की एसीबी: उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) गृह मंत्रालय के तहत आने वाले शहर के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर जांच कर सकती है.
नयी दिल्ली, 5 जुलाई : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) गृह मंत्रालय के तहत आने वाले शहर के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर जांच कर सकती है.
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि जब किसी प्रभारी प्राधिकारी के पास शिकायत की जाती है, तो शिकायत दर्ज करते समय इसकी जांच करना उसका कर्तव्य और अधिकार है और वह उचित पड़ताल के बाद मामले को देखने के लिए उसे संबंधित प्राधिकारी को स्थानांतरित कर सकता है. यह भी पढ़ें : Mumbai में इस हफ्ते होगी भारी बारिश, NDRF की 5 टीमें तैनात, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में ऐसा रहेगा मौसम
अदालत दिल्ली पुलिस के एक उप-निरीक्षक की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसने निचली अदालत द्वारा भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत उसके खिलाफ आरोप तय किए जाने को इस आधार पर चुनौती दी थी कि भ्रष्टाचार रोधी शाखा केंद्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित अपराधों की जांच नहीं कर सकती और इसके द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई अस्वीकार्य और कानून के विपरीत होगी.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 05, 2022 08:47 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

