देश की खबरें | विदेश में निर्मित कोविड-19 रोधी टीके के आपात उपयोग संबंधी आवेदन पर तीन दिन में होगा फैसला

नयी दिल्ली, 15 अप्रैल सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत का औषधि नियामक विदेश में निर्मित टीकों के सीमित आपात इस्तेमाल के लिए आवेदन मिलने के तीन दिन के भीतर इस पर फैसला कर लेगा।

केंद्रीय औषधि प्राधिकरण, सीडीएससीओ आपात स्थिति में सीमित इस्तेमाल के वास्ते मंजूरी के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्रों (कोविड-19 रोधी टीका के मामले में उत्पाद और उसके पंजीकरण, निर्माण स्थल) और आयात लाइसेंस के लिए आवेदन दिए जाने से तीन कामकाजी दिन के भीतर इस पर विचार करेगा।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) या अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन या जापान में नियामकों की मंजूरी प्राप्त कोरोना वायरस के सभी टीकों को त्वरित मंजूरी देने के फैसला किया था। इसके बाद सीडीएससीओ ने नियामकीय मंजूरी को लेकर विस्तृत निर्देश जारी किया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को विदेश में निर्मित कोविड-19 रोधी टीके के लिए नियामकीय निर्देश जारी किया। इसके मुताबिक, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किया है जिसमें विदेश में मंजूर टीकों को लेकर जानकारी दी गयी है।

सरकार ने 13 अप्रैल को यूएसएफडीए, ईएमए, यूके एमएचआरए, पीडएमडीए जापान द्वारा मंजूर या डब्ल्यूएचओ में सूचीबद्ध कोविड-19 टीकों को अनुमति देने का फैसला किया था।

मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले से भारत में विदेशी टीकों की पहुंच हो सकेगी और थोक में दवा सामग्री को लेकर आयात तथा टीका निर्माण क्षमता को प्रोत्साहन मिलेगा और देश के भीतर टीके की उपलब्धता बढ़ेगी।

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